महाराष्ट्र

**मेल नर्सों की समिति 80:20 नियम को रद्द करने के लिए मार्च करती है**

छत्रपति संभाजीनगर: परिचारिका सेवा प्रवेश नियम में ८०:२० प्रतिशत आरक्षण के विरोध में मेल नर्सेस बचाव समिति ने छत्रपति संभाजीनगर में मोर्चा निकाला। क्रांति चौक से जिल्हाधिकारी कार्यालय तक निकाले गए इस मोर्चे में समिति ने इस नियम को रद्द करने की मांग की।

इस ८०:२० नियम के कारण नर्सिंग व्यवसाय में पुरुष उम्मीदवारों के लिए अवसर कम हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १४ से १७ और २१ के अनुसार समानता, भेदभाव न करने और अवसरों की समानता की गारंटी दी गई है। लेकिन यह नियम इन प्रावधानों के विपरीत है, जिससे हजारों पुरुष नर्सिंग उम्मीदवार सरकारी सेवा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आंदोलनकारियों ने इस भर्ती प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण बनाने की मांग की।

वैद्यकीय संचालनालय ने ११ जून २०२५ को यह नियम लागू किया है। इस नियम के कारण भारी असंतोष है और इसके खिलाफ लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर समिति ने ८०:२० नियम को तत्काल रद्द करने की मांग की। साथ ही, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और संवैधानिक ढंग से संचालित की जाए, ऐसी भी मांग की गई। मोर्चे के दौरान जोरदार घोषणाबाजी की गई, जिसमें पुरुष और महिला परिचारिकाओं की बड़ी संख्या ने भाग लिया।

TALK WAY NEWS

abdul hakim M.A.(urdu Lit.) Bachelor in journalism LLB diploma in mechnical engineering

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