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महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी के लिए किराए की घोषणा

 

महाराष्ट्र सरकार ने ‘महाराष्ट्र बाइक-टैक्सी नियम, 2025’ के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक दोपहिया टैक्सी सेवाओं के लिए किराया तय कर दिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इसकी जानकारी दी। यह नियम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 73 और 96 के तहत लागू किया गया है।

तय किए गए किराए

  • प्रति किलोमीटर किराया – ₹10.27
  • पहला 1.5 किलोमीटर अनिवार्य होगा और इसके लिए किमान ₹15 किराया देना होगा।
  • उसके बाद हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए ₹10.27 प्रति किलोमीटर शुल्क लिया जाएगा।

इसका मतलब यह है कि चाहे यात्रा कितनी भी छोटी क्यों न हो, यात्रियों को कम से कम ₹15 देना होगा।

किन कंपनियों को अनुमति मिली

राज्य परिवहन प्राधिकरण ने मुंबई महानगर क्षेत्र में सेवा शुरू करने के लिए तीन बड़ी कंपनियों को तात्कालिक लाइसेंस दिया है:

  1. उबर इंडिया सिस्टम्स प्रा. लि.
  2. रैपिडो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेस प्रा. लि.
  3. अॅनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि.

इन कंपनियों को पहले 30 दिनों के लिए अस्थायी लाइसेंस दिया गया है। इसके बाद उन्हें अंतिम लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। अस्थायी लाइसेंस की सभी शर्तों का पालन करने के बाद ही उन्हें स्थायी लाइसेंस मिलेगा।

उद्देश्य और लाभ

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि इस पहल से यात्रियों को सस्ता, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा विकल्प मिलेगा। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी के जरिए यातायात का दबाव कम होगा और प्रदूषण घटेगा।

किराया संरचना

  • किमान किराया – ₹15 (पहला 1.5 किलोमीटर)
  • इसके बाद प्रति किलोमीटर – ₹10.27

इस योजना से महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा को बढ़ावा मिलेगा और शहरों में स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन विकल्प उपलब्ध होगा।

TALK WAY NEWS

abdul hakim M.A.(urdu Lit.) Bachelor in journalism LLB diploma in mechnical engineering

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